Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, ख़ारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका, चलता रहेगा केस

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला, ख़ारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका, चलता रहेगा केस

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाते हुए वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने कहा कि, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में सुनवाई के योग्य है। वहीं याचिका ख़ारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा।

Reported By : Devendra Parashar Edited By : Sudhanshu Gaur Published : Sep 12, 2022 14:36 IST, Updated : Sep 13, 2022 17:10 IST
Gyanvapi Case
Image Source : FILE Gyanvapi Case

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर आज वाराणसी जिला न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ज्ञानवापी का मामला सुनने लायक है। इसलिए इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। जिला कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने अपना   ऐतिहासिक निर्णय  देते हुए कहा कि, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में सुनवाई के योग्य है। जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी के द्वारा दिए गए 7/11  के प्रार्थना पत्र को उन्होंने खारिज कर दिया।

मुस्लिम पक्ष जायेगा हाईकोर्ट 

वहीं जिला न्यायालय में याचिका ख़ारिज होने के बाद अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। मुस्लिम पक्ष के वकीलों में से एक मेराजुद्दीन सिद्दकी ने कहा कि, "मुस्लिम पक्ष याचिका खारिज होने पर हाई कोर्ट जाएगा।" 

वीडियोग्राफी सर्वे में मिला थी शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर

वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान टीम को वजूखाने से एक स्ट्रक्चर मिला था जो दिखने में शिवलिंग जैसा था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये ज्ञानवापी का शिवलिंग है जो मंदिर में मौजूद था जिसे मस्जिद में छिपा दिया गया। कहानी में तब पेंच फंस गया जब मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को फव्वारा बताया लेकिन अब उसी पर हिंदू पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग है लेकिन उसे फव्वारा बनाया गया है एक बड़ी साजिश के तहत और उसके सबूत भी मौजूद है।

समझिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए.के.विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है। अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश सुनाएगी। दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की निवासी चार महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा अर्चना का आदेश देने के आग्रह वाली एक याचिका पिछले साल सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दाखिल की थी। उसके आदेश पर पिछली मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था। 

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement