Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम याचिका की खारिज, अगली तारीख 29 सितंबर

Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम याचिका की खारिज, अगली तारीख 29 सितंबर

Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है।

Edited By: Pankaj Yadav @pan89168
Published on: September 22, 2022 18:04 IST
Gyanvapi Masjid- India TV Hindi
Gyanvapi Masjid

Highlights

  • ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई
  • मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज
  • 29 सितंबर को होगी अगली कार्रवाई

Gyanvapi Case: वाराणसी की अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में सुनवाई से पहले 8 सप्ताह का समय देने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को तय की गई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस भी जारी किया और हिंदू पक्ष की ओर से 29 सितंबर तक 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग की अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि, वे शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

जैन ने कहा, हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि यह एक फव्वारा है, हम कहते हैं कि यह एक शिवलिंग है। एक स्वतंत्र जांच के जरिए इसका पता लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, अदालत ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर एक नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की, 29 सितंबर को इस पर आगे की कार्यवाही होगी। आज अदालत ने अगली सुनवाई के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांगे गए 8 सप्ताह के समय को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आगे हिंदू पक्ष से 16 अभियोजकों को हटाने पर आपत्ति जताई। मामले को 29 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान लाया जाना तय है।

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement