इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के खिलाफ शाहजहांपुर में दर्ज बलात्कार के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि की है। यह आदेश शिकायतकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष एक हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद जारी किया गया था, इसमें कहा गया था कि उसे इस आपराधिक मुकदमे को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है और उपरोक्त मामले में आगे मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
सरकार ने अभियोजन पक्ष से हटने का फैसला किया है
अदालत ने यूपी सरकार के वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर भी विचार किया, जिन्होंने पीठ को सूचित किया कि राज्य सरकार ने अभियोजन पक्ष से हटने का फैसला किया है और लोक अभियोजक को धारा 321 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत एक आवेदन दायर करने की अनुमति दी है। इसलिए राज्य आरोपी-आवेदक को अग्रिम जमानत देने का विरोध नहीं कर रहा।
एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानत जमा करें
स्वामी चिन्मयानंद द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, ''शिकायतकर्ता और राज्य के रुख को देखते हुए अदालत अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान कर रही है। हालांकि, अदालत ने चिन्मयानंद को निर्देश दिया कि वे सोमवार (6 फरवरी) से एक सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हों और एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानत जमा करें।
आवेदक ने दी थी ये दलील
अदालत ने संबंधित ट्रायल कोर्ट को आरोपी-आवेदक को किसी भी अन्य शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आवेदक ने दलील दी थी कि उनकी आयु 75 साल की हो गई है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह कई चिकित्सा और शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं और उच्च राजनीतिक और आध्यात्मिक मूल्य के व्यक्ति हैं।
मामला 2011 का है। चिन्मयानंद पर एक कॉलेज छात्रा को अपने आश्रम में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।