माफिया से नेता बने मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की आठ करोड़ रुपए की संपत्ति लखनऊ में कुर्क की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया, ‘मुख्तार अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी तथा गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के डालीबाग इलाके में खरीदे गये भूखंडों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।’
उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई मोहम्मदाबाद के पुलिस क्षेत्राधिकारी एसबी सिंह के नेतृत्व में लखनऊ गई पुलिस टीम ने लखनऊ पुलिस आयुक्तालय की स्थानीय टीम की मदद से की। एसपी ने कहा कि अंसारी की संपत्ति की कुर्की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश के अनुसार की गई। सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने अपने गिरोह की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग करके ये संपत्ति खरीदी थी।
गौरतलब है कि गाजीपुर की एमपी-एमएलए गैंगेस्टर कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में 25 नवंबर को फैसला आना था, लेकिन अचानक पीठासीन अधिकारी के ट्रांसफर हो जाने से फैसला नहीं हो सका।
नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 12 दिसंबर को बहस पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा गया था। फिर 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर बहुप्रतीक्षित फैसले के तहत दोषी करार दे दिया गया। जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी दस साल कैद की सजा मिली।
कुल 5 मुकदमे दर्ज किये गए थे
मामला 1996 का है। अभियुक्त मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा गाज़ीपुर थाना कोतवाली में पंजीकृत किया गया था। गैंग चार्ज में कुल 5 मुकदमे दर्ज किये गए थे। इसमें गाज़ीपुर में एडीशनल एसपी पर जानलेवा हमले सहित बनारस के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा सम्मिलित था।