उत्तरे प्रदेश के बदायूं से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बदायूं में एक चूहे को पानी में डुबाकर मारने के आरोप में एक शख्स को 10 घंटे पुलिस की हिरासत में गुजारने पड़े। हालांकि, अधिकारी आलोक मिश्रा ने कहा कि मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लागू नहीं होता, क्योंकि चूहे जानवरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, हमने मामले में कानूनी राय मांगी है और उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
'चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाली में डाल रहा था आरोपी'
अधिकारी ने कहा कि पशु कार्यकर्ता विकेंद्र शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। विकेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा, मैंने देखा कि आरोपी चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर और उसे नाली के पानी में डुबो कर उसे प्रताड़ित कर रहा था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने चूहे को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहा।
पोस्टमॉर्टम का शिकायतकर्ता ने खुद किया भुगतान
दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने मृत चूहे को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए पशु चिकित्सालय भेज दिया। लेकिन पशु चिकित्सा अस्पताल के कर्मचारियों ने शव परीक्षण करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मृत चूहे को बदायूं से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI) भेजा गया। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि आईवीआरआई के अधिकारियों ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि मृत चूहे की जांच के लिए शिकायतकर्ता ने खुद 225 रुपये का भुगतान किया।