लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन एक जून से धीरे-धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने रविवार को गाइडलाइन्स जारी की हैं। गाइडलाइन्स के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 जून से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
600 से कम एक्टिव केस वाले जिलों में राहत
गाइडलाइन्स के अनुसार, जिन जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से कम एक्टिव केस हैं, वहां हफ्ते में 5 दिन बाजार खुलेंगे हालांकि नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं, जिन जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां कफ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। राज्य में ऐसे कुल 20 जिले हैं, जहां अभी कोरोना के 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। यहां कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं होगी।
किन-किन जिलों में नहीं मिलेगी कोई छूट?
उत्तर प्रदेश में कुल 20 जिलों में अभी 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, यह जिले- मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, मुज़फ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, ग़ाज़ीपुर, बिजनौर और देवरिया हैं। यहां फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी जाएगी।