लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी 15 फरवरी 2021 से सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने का आदेश विशेष सचिव अब्दुल समद ने दे दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार (12 फरवरी) को जारी एक पत्र में कहा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त विश्वलिद्यालय/महाविद्याल/शिक्षण संस्थान 15 फरवरी 2021 से पूर्ण रूप से संचालित हो सकेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन
- साथ ही कोविड-19 से संबंधित अपेक्षित आचरण/कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता व सामाजिक दूरे के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए उपाय करना आवश्यक होगा। विश्वलिद्यालय/महाविद्याल/शिक्षण संस्थान खोले जाने से पूर्व उन्हें पूर्ण रूप से सेनेटाइज किया जाएगा।
- विश्वलिद्यालय/महाविद्याल/शिक्षण संस्थान में सेनेटाइजर, हैंडवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपाचर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खासी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाएगा।
- विश्वलिद्यालय/महाविद्याल/शिक्षण संस्थान में कोई विद्यार्थी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो विश्वलिद्यालय/महाविद्याल/शिक्षण संस्थान द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी प्रोटोकाल का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
- बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय संपर्क रहित उपस्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। परिसर के इंदर-बाहर आने वालों के लिए कतार का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए जिसमें 6 फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह बनाया जाए। साथ ही संस्थान में सबी अधिकारियों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस हेतु पूर्व से ही अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। साथ ही छात्रों और स्टाफ में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल उसकी जांच करायी जाए और परिणाम का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए।
- छात्रावास में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रावास के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन एवं सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे में छात्रों की दूरी सीमित रखी जाए। रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जाए।