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उत्तर प्रदेश: तीन चरणों में संपन्न होंगे नगर निगम चुनाव, अधिसूचना जारी

उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गयी। सभी प्रमुख दलों के अपने चिन्ह पर लड़ने के एलान के कारण बेहद महत्वपूर्ण हो चुके ये चुनाव अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में तीन चरणों में होंगे।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 27, 2017 17:40 IST
CM yogi Adityanath
Image Source : PTI CM yogi Adityanath

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गयी। सभी प्रमुख दलों के अपने चिन्ह पर लड़ने के एलान के कारण बेहद महत्वपूर्ण हो चुके ये चुनाव अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में तीन चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस. के. अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं को बताया कि नगरीय निकाय चुनावों की अधिसूचना के तहत तय कार्यक्रम के मुताबिक 22 नवम्बर को 24 जिलों, 26 नवंबर को 25 तथा 29 नवंबर को 26 जिलों में मतदान होगा। 

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को नहीं तैनात किया जाएगा। राज्य पुलिस बल की ही तैनाती रहेगी। अग्रवाल ने बताया कि 16 नगर निगमों, 198 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के चुनाव की मतगणना एक दिसंबर को होगी। उन्होंने बताया कि कुल 36, 269 मतदान बूथ और 11, 389 मतदान केंद्र बनाये जायेंगे। कुल 3.32 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 

अलग अलग चरणों का ब्यौरा देते हुए अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में 24 जिलों में मतदान होगा। इसमें पांच नगर निगम, 71 नगर पालिका परिषद और 154 नगर पंचायतें शामिल हैं। दूसरे चरण में 25 जिलों में मतदान होगा। इसमें छह नगर निगम, 51 नगर पालिका परिषद और 132 नगर पंचायत शामिल हैं। तीसरे चरण में 26 जिलों में मतदान होगा। इसमें पांच नगर निगम, 76 नगर पालिका परिषद और 152 नगर पंचायत शामिल हैं। 

उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बार मतदाताओं को आयोग की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया है। सभी सूचनाएं और परिणाम मोबाइल नंबर पर तत्काल उपलब्ध करा दी जाएंगी। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है। अग्रवाल ने बताया कि दस प्रतिशत पोलिंग बूथ अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में रखे गये हैं। वहां चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी और सीसीटीवी लगाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम के मेयर और पार्षद पदों के चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होंगे, जबकि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों एवं सदस्यों का निर्वाचन बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। 

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