लखनऊ। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश ने भी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल 15 जुलाई से राज्य में हर पंजीकृत वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया है। वाहन मालिकों के पास डेढ़ साल का समय होगा और तबतक उन्हें अपनी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। दिल्ली में बिना HSRP वाली गाड़ियों पर 5500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। दिल्ली में यह नियम पहले ही लागू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि High Security Registration Plates अप्लाई करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उपभोक्ता नंबर प्लेट और स्टिकर की होम डिलीवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं। केवल कारों को ईंधन स्टिकर मिलना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक के भी न होने पर एमवी अधिनियम के तहत 5,500 रुपये का चालान है।
ऐसे करें High Security Registration Plate के लिए अप्लाई
- हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए यूजर्स को bookmyhsrp.com पर जाकर रजिस्टर करवाना होगा।
- अब उपयोगकर्ताओं को प्राइवेट और सार्वजनिक परिवहन के विकल्प के बीच चयन करना होगा।
- वाहन मालिक को ईंधन प्रकार- पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, सीएनजी में से किसी एक को चुनना होगा।
- अब वाहन श्रेणी में, आपको कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, आदि जैसे विकल्प चुनने होंगे।
- कार मालिक को अपने वाहन का ब्रांड कौनसा है उसकी जानकारी भी भरनी होगी।
- अब आपको राज्यों के लिए विकल्प चुनना होगा जिसके बाद आपको डीलर विवरण दिखाई देगा।
- इस स्टेप के दौरान गांडी का पंजीकरण संख्या, पंजीकरण तिथि, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि भरना होगा।
- इस स्टेप में गांड़ी के मालिक का विवरण भरना होगा। उसमें उसका व्यक्तिगत विवरण जैसे मोबाइल नंबर, पता शामिल होगा।
- अब आपको वाहन की बुकिंग जैसे दिन, समय आदि का विवरण फीड करना होगा।
- जब आप सभी जानकारी भरना समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप पैसे के पैमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रक्रिया पूरी करने पर एक ओटीपी अपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।