लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान लागू कर दिया है। अब राज्य में अगर कोई ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन पर बात करता हुआ पकड़ा गया तो उसे जुर्माने के तौर पर 10000 रुपए देने पड़ेंगे।
इतना ही नहीं दोपहिया वाहन चालकों के लिए भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना देना होगा और दूसरी बार भी अगर वह पकड़ा जाता है तो उसे 10000 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। बता दें कि सरकार ने जून में इसके लिए मैंडेट पास कर दिया था और अब इसे अमल में लाने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर लगाए गए इस भारी भरकम जुर्माने के पीछ सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। दरअसल, आपको बता दें कि पीछले साल ही केंद्र सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट लाई थी, जिसे राज्यों ने अपने-अपने हिसाब से लागू किया है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। इसमें चालान की राशि को कई गुना तक बढ़ा दिया गया था।
उस वक्त केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि “यह राजस्व कमाने की स्कीम नहीं, क्या आप लोग हर साल होने वाली 1.5 लाख मौतों की फिक्र नहीं करते? अगर राज्य सरकार बढ़े हुए जुर्माने का घटाना चाहती है तो क्या यह सही नहीं है कि लोग कानून को न ही याद रखेंगे और न ही उन्हें इसका डर होगा।” उन्होंने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि नए ट्रैफिक कानून को कई राज्यों की सरकारों ने प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया था या फिर उसकी चालान फीस को घटा दिया था।