बरेली (उप्र): बरेली जिले की एक अदालत ने तीन वर्ष की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सरकारी वकील हरेंद्र पाल सिंह राठौर के मुताबिक यह सजा पॉक्सो अधिनियम की अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने शनिवार को सुनाई। राठौर ने रविवार को बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां ने 12 मई, 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि घटना वाले दिन सुबह बच्ची की मां घर से बाहर उपले बना रही थी तभी उसे तीन वर्ष की अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। प्राथमिकी के अनुसार वह घर में पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी के साथ ताऊ दुष्कर्म कर रहा है।
प्राथमिकी के अनुसार महिला के पहुंचते ही आरोपी भाग गया और बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया कि राशि पीड़िता को दी जाए।