लखनऊ: कोरोना काल में जहां लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है वहीं, सिनेमाघरों और थिएटर्स पर भी ताले लग गए। लेकिन आज कई महीनों बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमाघरों के सतालन के लिए गाइडलाइन जारी की हैं जिसको सभी को मानना जरूरी हैं। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार प्रदेश में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है।
केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के ही थिएटर खुलेंगे और एक बार में हॉल में केवल 50% दर्शक ही बैठ कर मूवी देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करने पर ही सिनेमा हॉल खुले रखने की अनुमति दी जाएगी। थिएटर खोलने से पहले उनको सावधानीपूर्वक पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है।
सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रोटोकॉल-
- सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी के मानक का पालन किया जाएगा। प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
- प्रत्येक समय फेस कवर व मास्क का उपयोग, समय-समय पर साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर उपयोग और खांसते, छींकते समय टिशू, रूमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी की जाएगी और किसी भी बीमारी के संबंध में जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन पर सूचना दी जाएगी।
- आरोग्य सेतु एप के उपयोग के लिए सभी को सलाह दी जाएगी।