लखनऊ। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के तीसरे चरण में सोमवार को शराब की दुकानें खुलते ही उमड़ पड़ी भीड़ को देखते हुए आबकारी विभाग ने इस पर लगाम लगाई है। विभाग ने एक बार में कितनी शराब खरीदी जा सकती है, इसकी सीमा तय कर दी है। इसके अलावा राज्य में शराब बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच तय की गई है। इस दौरान ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। शराब खरीदते समय ग्राहकों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाये रखने होगी।
प्रदेश के प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में शराब की बिक्री शुरू हो गई है। तीन-चार दिन सीमित मात्रा में ही लोग शराब खरीद सकेंगे। एक बार में एक व्यक्ति सिर्फ एक बोतल, दो अद्धा, तीन पव्वा, दो बीयर की बोतलें और तीन बीयर की केन खरीद सकता है। उन्होंने दुकानदारों की भी जमकर क्लास ली और ओवररेटिंग रोकने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ओवररेटिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्ररवाई की जाएगी।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए ग्राहकों के लिए घेरे बनाए गए हैं और किसी भी तरह हंगामे से बचने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है।
प्रदेश में शराब की दुकानों पर पहले ही दिन उमड़ी भीड़ से सूबे के आबकारी विभाग को पहले ही दिन करीब 100 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है। शराब की दुकानों पर आबकारी के साथ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का कितना और किस तरह से पालन किया जा रहा है।
भीड़ रोकने के लिए सीमा तय
आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने बताया कि आगे भी शराब की दुकानें खुलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि अभी फैक्टरी से स्टॉक दुकानों तक पहुंचने में समय लग रहा है। ऐसे में कहीं भी एक व्यक्ति को एक बोतल से अधिक शराब नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित कीमतों का भी ध्यान रखा जाए।