सुलतानपुर: अभद्र टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। भारती के वकील रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को सुलतानपुर जिले की विशेष MP-MLA अदालत में सुनवाई हुई। सरकारी वकील दान बहादुर वर्मा ने विधायक भारती का ‘आपराधिक रिकॉर्ड’ जुटाने के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि रायबरेली जिले के जायस थाने में अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में दर्ज मुकदमे के मामले में रायबरेली पुलिस ने वारंट-बी जिला कारागार सुलतानपुर में तामील कराया तथा अदालत को इसकी जानकारी दी।
14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए थे भारती
कोर्ट ने तय किया है अमेठी मामले की सुनवाई 14 और रायबरेली प्रकरण की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के कानून मंत्री रह चुके और इस वक्त दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को गत सोमवार को अमेठी पुलिस ने अस्पतालों को लेकर अभद्र टिप्पणी के मामले में गिरफ्तार किया था। विधायक को सुलतानपुर जिले की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की थी। साथ ही उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
भारती की गिरफ्तारी पर छिड़ गया था सियासी संग्राम
भारती की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया था और इस मामले को लेकर AAP और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारती की गिरफ्तारी को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला था, जिसके जवाब में यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि भारती ने मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी और पुलिसवालों की वर्दी उतरवा लेने का धौंस जमाया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा का जरा भी एहसास है तो उन्हें तुरंत सोमनाथ भारती की इस करतूत के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।