लखनऊ. यूपी सरकार ने Unlock-3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, यूपी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में समस्त स्कूल, कालेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने अभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेंबली हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी है। गाइडलाइंस में इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल सेवाओ, सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं दी गई है।
योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति होगी जिसके लिए भारत सरकार के परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा भौतिक दूरी सुनिश्चित करने तथा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया :एसओपी: जारी की जाएगी।
15 अगस्त पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर निगमों और पंचायतों के स्तार पर तथा "At Home" कार्यक्रम जहां कहीं आयोजित किए जाएं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल जैसे मॉस्क, सेनिटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी।
गाइडलाइंस में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि lockdown सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित होगा। कंटेनमेंट जोन में lockdown 31 अगस्त तक लागू रहेगा। यहां सिर्फ अति आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इन इलाकों के बाहर कोरोना मरीज मिलने की संभावना होने पर उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा और यहां भी प्रशासन द्वारा जरूरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक संबंधित प्रतिबंधों के साथ लागू पूर्व की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।