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यूपी सरकार ने Unlock-2 के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानिए किस-किस गतिविधि पर है प्रतिबंध

गाइडलाइंस में यह स्पष्ट किया गया है कि मेरठ मंडल के अतिरिक्त शेष संपूर्ण प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: June 30, 2020 23:16 IST
Coronavirus- India TV Hindi
Image Source : PTI Representational Image

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने Unlock-2 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक-02 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान online/distance learning की इजाजत होगी।

Containement जोन को छोड़कर Unlock-2 में गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राफ्त हवाई यात्राओं को छोड़कर सभी इंटरनेशल हवाई यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। Unlock-2 में मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे। इस दौरान सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों भी निषिद्ध रहेंगी।

मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कहा कि मेरठ मंडल के अतिरिक्त संपूर्ण प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन आदि के आवागमन पर रोक रहेगी। मेरठ मंडल में रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 जुलाई तक रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि निषिद्ध क्षेत्र में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा और ऐसे इलाकों में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति मिलेगी। तिवारी ने बताया कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर व्यक्तियों और वस्तुओं/माल आदि के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसमें माल परिवहन से संबंधित पड़ोसी देशों से की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति शामिल है।

उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जिले जो ‘ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आते है के लिये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के जिलास्तर के अधिकारियों से विचार विमर्श कर अलग से स्थानीय स्तर पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा सकते है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलॉक-2 व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक-2 व्यवस्था को लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का उपचार, बचाव ही है, इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। यथासंभव लोग अनावश्यक आवागमन से बचें। उन्होंने कोविड-19 के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित प्रचार-प्रसार के कार्य को जारी रखने के निर्देश दिए और कहा कि इसके लिए रेडियो, टीवी के साथ-साथ बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि जांच क्षमता में वृद्धि के लिए प्रयास लगातार जारी रखे जाएं। कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। कोविड सहायता बूथ में इंफ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सहायता बूथ पर कार्यरत कर्मियों को मास्क, दस्ताने तथा सेनेटाइजर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों से संवाद बनाकर उन्हें रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति से नियमित तौर पर अवगत कराया जाए।

उन्होंने सभी अस्पतालों के परिसरों स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने तथा चिकित्सालयों में व्हील चेयर तथा स्ट्रेचर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जुलाई, 2020 से संचारी रोग नियंत्रण अभियान प्रारम्भ हो रहा है। संचारी रोगों के साथ-साथ कोविड-19 को नियंत्रित करने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। इसके दृष्टिगत उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान इस पर भी ध्यान दिया जाए कि लोग मास्क अथवा फेस कवर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें। 

With inputs from Bhasha

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