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AAP सांसद संजय सिंह पर राजद्रोह का केस, 20 सितंबर तक हाजिर होने का नोटिस

आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 18, 2020 19:52 IST
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Image Source : PTI FILE आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ दी है।

लखनऊ: आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सिंह के खिलाफ 2 सितंबर को एक सर्वेक्षण कराये जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 501ए तथा 120बी के अलावा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। अधिकारी ने बताया कि सिंह को लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को इस बारे में एक नोटिस भेजी जिसमें अन्य धाराओं के अलावा राजद्रोह की धारा 124 ए को भी शामिल किया गया है। यह नोटिस संजय सिंह के दिल्ली वाले आवास के नार्थ एवेन्यू के पते पर भेजी गई है।

हजरतगंज पुलिस थाने के जांच अधिकारी एके सिंह की ओर से संजय सिंह को भेजी गई नोटिस में कहा गया है, 'आपके विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 242/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए/153 बी/,505 :1::बी:/505:2:/468/469/124 ए/120 बी व 66 सी/66 डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरंतगंज लखनऊ के संबंध में जांच विवेचना की जा रही है, जो संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, जिसके संबंध में अपने पक्ष में तथ्यों/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष बीस सितंबर को सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नोटिस में कहा गया है, ‘यदि आप नियत तिथि/समय पर उपस्थित नही होते है तो आपके विरूध्द दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।'

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि संजय सिंह के अलावा एक निजी कंपनी के 3 निदेशको के खिलाफ भी राजद्रोह और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। सिंह द्वारा जारी किए गए इस सर्वेक्षण में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक विशेष जाति के लिये कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण के बाद संजय सिंह के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में कम से कम 13 मामले दर्ज कराये गये थे।

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