Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. सुपरटेक मामले में जांच समिति का गठन, एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

सुपरटेक मामले में जांच समिति का गठन, एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

शीर्ष अदालत में ट्विन टावर को तीन महीने के अंदर जमींदोज करने का आदेश देते हुए कहा था कि जिला स्तरीय अधिकारियों की सांठगांठ से किए गए इस इमारत के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियम कायदों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : September 02, 2021 21:53 IST
Supertech twin tower case: Inquiry Committee asked to submit report in a week
Image Source : INDIA TV नोएडा के सुपरटेक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने समिति का गठन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

लखनऊ: नोएडा के सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रूख के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने चार सदस्यीय समिति का गठन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार शाम को बताया कि चार सदस्यीय जांच समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। 

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सुपरटेक की एमेराल्ड कोर्ट परियोजना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा परियोजना में नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत के संबंध में की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए बिल्डर तथा प्राधिकरण के अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। 

बयान के मुताबिक, समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह अपनी जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराएगी। बता दें कि गत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर-93 में सुपरटेक एमेराल्ड कोर्ट हाउसिंग परियोजना के तहत नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। 

शीर्ष अदालत में ट्विन टावर को तीन महीने के अंदर जमींदोज करने का आदेश देते हुए कहा था कि जिला स्तरीय अधिकारियों की सांठगांठ से किए गए इस इमारत के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि नियम कायदों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

ये भी पढ़ें

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement