भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही में इयरफोन लगाकर स्कूल वैन चला रहे ड्राइवर राशिद खान की लापरवाही के चलते 2016 में 8 बच्चों की जान चली गई थी। इस मामले में अब अदालत का फैसला आ गया है। रिपोर्ट्स के मातबिक, भदोही की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर में 8 बच्चों की मौत के मामले में दोषी चालक को शनिवार को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा ड्राइवर पर जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भदोही के घोसिया स्थित टेंडर हार्ट स्कूल की वैन 25 जुलाई 2016 को बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। रास्ते में औराई के कैयरमऊ स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर इलाहाबाद-वाराणसी पैसेंजर से उसकी टक्कर हुई। इस भीषण टक्कर में 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी जबकि 14 अन्य घायल हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हादसे के वक़्त वैन चालक राशिद खान इयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था जिसके चलते उसे ट्रेन के आने का पता ही नहीं चला।
ट्रेन को आते देखकर राशिद गाड़ी से कूदकर भाग गया था। इसके बाद ट्रेन और स्कूल वैन में भीषण टक्कर हुई और 8 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने राशिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष के वकील प्रवेश तिवारी के मुताबिक, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आनंद कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राशिद को दोषी पाते हुए उसे 10 साल की कैद और एक लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई।