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प्रेमिका को पाने के लिए शादीशुदा RTI कार्यकर्ता ने दूसरे शख्स को मार रचा खुद की हत्या का नाटक

प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी ही मौत का नाटक रचने वाले RTI कार्यकर्ता को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 29, 2019 8:30 IST
RTI activist who killed homeless man to fake death gets life in jail | PTI Representational- India TV Hindi
RTI activist who killed homeless man to fake death gets life in jail | PTI Representational

नोएडा: प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी ही मौत का नाटक रचने वाले नोएडा के RTI कार्यकर्ता को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसकी प्रेमिका को भी 2 वर्ष की सजा हुई है। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था जिसके चलते उसने एक विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या कर उसे अपनी कार में जला दिया और उसके बाद अपनी मौत का नाटक रच दिया था। बाद में पुलिस ने उसे बेंगलुरु से उसकी प्रेमिका के साथ गिरफ्तार किया था। 

RTI कार्यकर्ता की पत्नी को भी हो गया था धोखा

अपर शासकीय अधिवक्ता हरीश सिसोदिया ने बताया कि वर्ष 2014 के एक मई को थाना कासना क्षेत्र के जेपी ग्रीन के पास एक कार में, एक व्यक्ति जला हुआ मिला। मृतक की शिनाख्त चंद्र मोहन शर्मा के रूप में हुई और इस मामले में उसकी पत्नी सविता शर्मा ने कासना गांव के रहने वाले 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। सविता का आरोप था कि उसके पति RTI कार्यकर्ता हैं, तथा गांव में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मामले में उन्होंने RTI डाली थी और उसी का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की गई है।

जांच के दौरान सामने आई हकीकत
सिसोदिया ने बताया कि बाद में पुलिस ने जांच के दौरान बेंगलुरु से चंद्र मोहन शर्मा व उसकी प्रेमिका प्रीति नागर को जिंदा गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान चंद्रमोहन ने पुलिस को बताया कि वह प्रीति नागर से प्रेम करता है, तथा अपनी मौत का स्वांग रचकर वह प्रीति के साथ शादी करके यहां से दूर रहना चाह रहा था। उसने पुलिस को बताया कि अपनी मौत को साबित करने के लिए उसने एक विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को अपनी गाड़ी में रखकर मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दिया था।

एक शख्स सबूतों के अभाव में बरी
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश निरंजन कुमार ने इस मामले में चंद्रमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 50,000 का जुर्माना लगाया है, जबकि उसकी प्रेमिका प्रीति नागर को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में विदेश नामक एक व्यक्ति भी आरोपी था जिसे साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। (भाषा)

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