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उत्तर प्रदेश: धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फ़ेस कवर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। 

Written by: Vishal Pratap Singh @vishalpsing
Published on: June 06, 2020 16:12 IST
Temple- India TV Hindi
Image Source : PTI Representational Image

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक/पूजा स्थलों खोलने हेतु गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जारी गाइडलाइंस के अनुसार कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सभी स्थालों पर धार्मिक व पूजा स्थल खोले जा सकते हैं। गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल में एकबार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु न  हो। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सैनेटाइज़र का प्रयोग किया जाए, जिन व्यक्तियों में कोरोना का कोई लक्षण न हो केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति है।

धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फ़ेस कवर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार, धार्मिक स्थलों को प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था करना होगी। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।

इस दौरान सभी सभाएं, मण्डली निषिद्ध रहेगी। धार्मिक स्थलों में रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत बजाया जा सकते हैं लेकिन समूह में इकट्ठे होकर भजन की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रार्थना सभाओं के लिए 1 ही मैट के प्रयोग से बचें, श्रद्धालु अपने लिए अलग से मैट ले जा सकते हैं। धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि श्रद्धालु, पुजारी समेत किसी भी साधु संत को स्पर्श न करें और आगंतुक अपने फ़ेस कवर मास्क आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे।

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