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उत्तर प्रदेश में 15 साल की नाबालिग से बलात्कार, दोषी को दस साल की सजा

जिले की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले के दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 06, 2020 14:37 IST
Jail- India TV Hindi
Image Source : FILE Jail

बलिया। जिले की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी का बलात्कार करने व उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले के दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने शुक्रवार को बताया कि बलिया शहर कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने दो साल पहले प्रार्थना पत्र दिया था कि 15-16 फरवरी 2018 की दरमियानी रात को बलिया के सोनू यादव ने उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 

शिकायत के अनुसार पीड़िता के शोर मचाने पर पीड़िता की मां ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया तो आरोपी सोनू यादव पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था। इस मामले में भारतीय दंड विधान की बलात्कार व जान से मारने के अपराधों से संबंधित धाराओं व पॉक्सो कानून की सुसंगत धारा में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के उपरांत सोनू यादव के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 

अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सोनू यादव को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

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