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कार्टून विवाद पर बोले मुनव्वर राना, मैं दुनिया में कत्ल की हिमायत नहीं करता

लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्‍वर राना के खिलाफ धार्मिक आधार पर समूहों के बीच दुश्‍मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शायर ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को गलत करार देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : November 02, 2020 18:01 IST
Poet Munnawar Rana on his statement on France Prophet cartoon
Image Source : FILE Poet Munnawar Rana on his statement on France Prophet cartoon

लखनऊ: कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही ठहराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का बयान आया है। मुनव्वर राना ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को गलत करार देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। राना ने अपने खिलाफ मामला दर्ज होने पर कहा ''50 साल मैंने मां सरस्वती के चरणों में बैठकर गुजारे हैं। एक मामूली दरोगा जिसे शब्दावली का प्रयोग नहीं मालूम, वह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है।''

उन्होंने कहा ''मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है और मैं दुनिया में कत्ल की हिमायत नहीं करता हूं लेकिन जब वल्लभगढ़ में गीतिका मारी गई तो मैंने ट्वीट किया था कि दोनों मुसलमान लड़कों को ले जाकर उसी जगह गोली मारना चाहिए।'' राना ने पिछले महीने बलिया के रेवती क्षेत्र में हुए गोलीकांड का जिक्र करते हुए सवाल किया ''बलिया में एक दलित को मार दिया गया। वहां का विधायक कह रहा है कि मैं इसको जायज समझता है। तब आपके हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ मुकदमा करने की।''

बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्‍वर राना के खिलाफ धार्मिक आधार पर समूहों के बीच दुश्‍मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शायर ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को गलत करार देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार राना ने फ्रांस में एक पत्रिका में पैगम्बर मोहम्मद साहब के कथित कार्टून को लेकर हाल में हुई हत्‍या के संदर्भ में एक समाचार चैनल को साक्षात्‍कार दिया था। इसमें उनका बयान विभिन्‍न समुदायों में वैमनस्‍य फैलाने और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। एक वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार को हजरतगंज कोतवाली में तैनात एक उपनिरीक्षक ने मुनव्‍वर राना के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

राना के खिलाफ धारा 153-ए (धर्म और भाषा के आधार लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश) 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावना का अपमान करने के इरादे से किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्‍य), 505(1(बी) (जनता के बीच भय पैदा करने के इरादे से शरारत करना और अपराध के लिए प्रेरित करना), 505 (2) (नफरत पैदा करने वाला बयान देना) तथा सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 और 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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