नोएडा: जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने 18 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक व्यक्ति को 14 वर्ष की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में रहने वाली 18 माह की बच्ची के साथ 2018 में बलात्कार का प्रयास हुआ था। इस मामले में थाना पुलिस ने सोहनपाल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था।
उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ थाना सेक्टर 24 पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। जयंत ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर तथा दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज विनीत चौधरी ने सोहनपाल को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है तथा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का आरोप, थाने में सिपाही ने भी किया दुष्कर्म
वहीं, एक अन्य मामले में शाहजहांपुर में पांच पुरुषों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक महिला ने दावा किया है कि जब वह पुलिस स्टेशन में मामले की शिकायत दर्ज कराने गई तो वहां भी एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 35 वर्षीय महिला ने कहा कि 30 नंवबर को जब वह मामले की शिकायत करने के लिए जलालाबाद पुलिस स्टेशन गई तो सब-इंस्पेक्टर उसे शिकायत दर्ज कराने के बहाने बगल के कमरे में ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।
बरेली के एडीजी अविनाश चंद्र ने महिला की शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं एसपी (सिटी) संजय कुमार ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। महिला जो कि विधवा है, उसने कहा, "30 नवंबर को पांचों आरोपियों ने मुझे जबरन कार के अंदर खींच लिया और मुझे पास के एक खेत में लेकर गए। वहां मेरे साथ पांचों ने दुष्कर्म किया। मैं तुरंत भागकर जलालाबाद पुलिस थाने में गई। वहां सब-इंस्पेक्टर ने भी मेरे साथ दुष्कर्म किया।" उसने आगे कहा कि जब स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया, तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया। वह एडीजी अविनाश चंद्र से मिलीं। फिर उन्होंने महिला थाना की एसएचओ को जांच करने का आदेश दिया।