लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित रूप से गलत ऑपरेशन के कारण मरीज की मौत के मामले में अदालत के आदेश पर एक निजी अस्पताल और उसके निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अमर कुमार तिवारी की शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेशानुसार अलीगंज थाने में गत पांच फरवरी को विद्या हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर तथा उसके निदेशक डॉक्टर के.के. गुप्ता के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 304—ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता तिवारी का कहना है कि उन्होंने अपने पिता शिव कैलाश तिवारी को गर्दन के निचले हिस्से में तकलीफ होने पर मड़ियांव स्थित विद्या हॉस्पिटल में डॉक्टर के.के. गुप्ता को दिखाया था और उन्होंने उनके पिता की रीढ़ में परेशानी होने की बात कहते हुए गर्दन के नीचे के हिस्से में छोटा सा ऑपरेशन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन छह मई 2018 को हुआ था। उसके बाद से उनके पिता कभी बिस्तर से नहीं उठ सके।
तिवारी का आरोप है कि इस बारे में जब उन्होंने डॉक्टर गुप्ता से शिकायत की, तो उन्होंने बात करना बंद कर दिया। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को दूसरे अस्पताल में दिखाया तो वहां बताया गया कि उनके पिता का अत्यधिक ब्लड शुगर रहते गलत ऑपरेशन किया गया है और अब उन्हें नहीं बचाया जा सकता। आखिरकार 15 मार्च 2019 को उनके पिता की मौत हो गयी।
उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस से कई बार शिकायत की गयी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंतत: तिवारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गत 27 जनवरी को पुलिस को इस सिलसिले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आधार पर अस्पताल और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया।