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कल से खुल जाएगा Noida-Greater Noida, इन नियमों का करना होगा पालन

इस दौरान सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा और जिले में हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी लागू रहेगी। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : June 06, 2021 12:51 IST
Noida Greater Noida Unlock guidelines कल से खुल जाएगा Noida-Greater Noida, इन नियमों का करना होगा पा
Image Source : PTI Noida-Greater Noida, इन नियमों का करना होगा पालन

नोएडा. देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले को कल से अनलॉक कर दिया जाएगा। गौतमबुद्धनगर में कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम होने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला किया है। इस दौरान सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा और जिले में हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी लागू रहेगी। आइए आपको बताते हैं कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लोगों को किन नियमों का करना होगा पालन।

  1. सोमवार से शुक्रवार तक कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें औऱ मार्केट सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुल सकेंगी।
  2. अधिक जनसंख्या वाले इलाकों में फल व सब्जी बाजार खुले हुई जगहों पर संचालित किए जाएंगे।
  3. Restaurants काम करेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन होगी।
  4. रेहड़ी पटरी वाले कोरोना नियमों का पालन करते हुए काम कर सकेंगे।
  5. धार्मिक जगहों पर एकबार में 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे।
  6. शादी विवाह कार्यक्रमों में सिर्फ 25 लोग जमा हो सकेंगे।
  7. अंतिम संस्कार में महज 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
  8. स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा।
  9. कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे।
  10. सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी रोटेशन बेसिस पर काम करेंगे।
  11. हर दफ्तार में एक कोविड हेल्प डेस्क बनाई जानी जरूरी है।
  12. कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्राइवेट सेक्टर के दफ्तर खुल सकेंगे।
  13. 3 व्हिलर में 2 सवारी ही बैठ सकेंगी। ई-रिक्शा में 3 सवारियों को अनुमति होगी। 4 व्हिलर में चार सवारी ही बैठ सकेंगी।

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