नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किराए पर रहे रहे किराएदारों को बड़ी राहत देते हुए नोएडा के डीएम ने बड़ा कदम उठाया है। नोएडा के डीएम ने शहर के सभी मकान मालिकों को आदेश दिया है कि वे एक महीने तक किराएदारों से किराया नहीं वसूलेंगे। नोएडा और आस पास के क्षेत्रों से भारी संख्या में पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ को देखते हुे नोएडा प्रशासन ने यह कदम उठाया है। नोएडा डीएम के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर मकान मालिक ने आदेश नहीं माना तो जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है।
नोएडा डीएम ने इस आदेश को आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तमाल करने के बाद दिया है और कहा है कि गौतमबुद्ध नगर के किसी भी भवन के स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मजदूर या कर्मचारी, जो जनपद की विभिन्न ईकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में कार्यरत है, से आवासीय भवन के किराए की मांग एक महीने तक किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। किराया आदेश जारी होने की तिथि यानि 28 मई से एक महीने के बाद ही वसूला जा सकेगा।
आदेश के मुताबिक अगर कोई भवन स्वामी इसका उलंघन करता है तो अधिनियम के तहत उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो सजा 2 साल की भी हो सकती है। आदेश में एक फोन नंबर भी दिया गया है और कहा गया है कि कोई भवन स्वामी अगर किसी कीराएदार को किराए के लिए तंग करता है तो फोन नंबर 0120-2544700 पर उसकी शिकायत की जा सकती है।