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नोएडा की सोसायटियों के लिए नए कोरोना निर्देश, 1 से ज्यादा फ्लोर में केस मिलने पर पूरी बिल्डिंग होगी सील

कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए नए नियमों की घोषणा की है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 05, 2021 16:44 IST
नोएडा की सोसायटियों के लिए नए कोरोना निर्देश
Image Source : PTI नोएडा की सोसायटियों के लिए नए कोरोना निर्देश

नोएडा: कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए नए नियमों की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार, अगर बहुमंजिला इमारत के किसी फ्लोर पर कोरोनो वायरस का एक भी मामला दर्ज किया जाता है, तो वह पूरा फ्लोर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा और बीस घरों को सील कर दिया जाएगा। 

अगर एक से अधिक रोगी मिलते हैं तो 60 घरों को सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की आवाजाही पर 14 दिनों तक प्रतिबंधित रहेगा और एक निगरानी टीम को सर्वेक्षण तथा जांच करने के लिए कहा जाएगा। अगर 14 दिनों तक कोई मामला नहीं मिलता है तो तो कंटेनमेंट अवधि (Containment period ) को खत्म कर दिया जाएगा।

गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा, "कंटेनमेंट जोन में निगरानी बढ़ाई जाएगी। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर एक कोरोना केस मिलने पर पूरे फ्लोर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। अगर 1 से अधिक फ्लोर पर कोरोना केस मिलते हैं तो पूरी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा।"

और क्या कहते हैं नए नियम?

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, प्रत्येक कोविड पॉजिटिव मामले को केंद्र मानते हुए 25 मीटर रेडियस के क्षेत्र को और एक से अधिक मामले के लिए 50 मीटर के रेडियस के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। 

शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाक़ा कंटेनमेंट ज़ोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेंगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अफसरों को मुख्य सचिव आर के तिवारी आदेश जारी कर चुके हैं।

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