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Plot in Noida: नोएडा में इन लोगों से छीने जाएंगे प्लाट, निरस्त होगा आवंटन

नोएडा में आवासीय प्लाट के जिन बकायेदारों पर 40 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है और वो बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रकम जमा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आवंटित हुए प्लाट छीन लिए जाएंगे। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : August 04, 2021 14:21 IST
Noida Authority to cancel residential plots of those having more than 40 lakh arrears Plot in Noida:
Image Source : TWITTER/NOIDA_AUTHORITY Plot in Noida: नोएडा में इन लोगों से छीने जाएंगे प्लाट, निरस्त होगा आवंटन

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने आवासीय प्लाटों (Residential Plots) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नोएडा में आवासीय प्लाट (Plot in Noida) के जिन बकायेदारों पर 40 लाख रुपये से ज्यादा का बकाया है और वो बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी रकम जमा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आवंटित हुए प्लाट छीन लिए जाएंगे। उनके प्लाट का आवंटन निरस्त किया जाएगा।

नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने बुधवार को बताया कि 50 लाख रुपये से अधिक के करीब 40 बकायेदार हैं, वही 40 लाख रूपये से ज्यादा के बकायेदारों की संख्या 50 से 60 के बीच है। उनका आवंटन निरस्त किया जा सकता है। ऋतु महेश्वरी महेश्वरी ने बताया कि 50 लाख रूपये से ज्यादा के बकायेदारों को एक और अंतिम नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर बकाया जमा नहीं किया जाता है तो उनके प्लाट के आवंटन को निरस्त कर दिया जाए।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में महंगी होगी प्रापर्टी

गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सोमवार देर शाम को जमीनों के सर्किल रेट की नई प्रस्तावित सूची जारी की। प्रस्तावित सूची में कई सेक्टर की श्रेणी बदलकर सर्किल रेट में पांच से लेकर 20 फीसदी तक का इजाफा किया गया है। नई सूची में मेट्रो, ग्रीन बेल्ट और एक्सप्रेस-वे के पास के भूखंडों पर ‘लोकेशन शुल्क’ प्रस्तावित किए गए हैं। अलग-अलग भूखंडों के लिए 12.5 फीसदी तक लोकेशन शुल्क देना पड़ सकता है।

प्रस्तावित सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों से इस सूची पर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति 16 अगस्त की शाम चार बजे तक प्रस्तावित सूची पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जनपद में मौजूदा सर्किल रेट आठ अगस्त वर्ष 2019 को लागू किए गए थे। कोरोना संक्रमण काल के कारण 2020 में सर्किल रेट की सूची प्रदेश भर में जारी नहीं की जा सकी थी।

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