लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। लखनऊ में फिलहाल केवल नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में आठ से 16 अप्रैल तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया है। अगर कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 500 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस वाले जिलों के डीएम को नाइट कर्फ्यू पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। फिलहाल वाराणसी और लखनऊ के बाद प्रयागराज में 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं।
रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त किए जाने के बाद लिया गया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जनपदों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की आज ही तैनाती करते हुए कोविड-19 से बचाव व उपचार व्यवस्था का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं अथवा 500 से ज्यादा उपचाराधीन मामले हैं, उन जनपदों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के सम्बन्ध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार इन जिलों में रात में आवागमन को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव तथा पर्व-त्यौहार के कारण अन्य राज्यों से लोग प्रदेश में वापस आ रहे हैं। इसके दृष्टिगत संक्रमण की दर में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत एम्बुलेंस कोविड मरीजों तथा शेष 50 प्रतिशत एम्बुलेंस गैर-कोविड मरीजों के लिए आरक्षित की जाएं। राजधानी लखनऊ में रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी / अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। रेलवे स्टेशन ,बस स्टेशन,एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आना जाना कर सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने - जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।