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नोएडा: कोरोना केस आने पर सोसाइटी नहीं होगी सील, डीएम ने जारी की कंटेनमेंट जोन की नई गाइडलाइंस

नोएडा में कोरोना संकट के दौरान कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 26, 2020 23:22 IST
Noida- India TV Hindi
Image Source : PTI Noida

नोएडा में कोरोना संकट के दौरान कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब अपार्टमेंट में एक कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूरी सोसायटी को सील नहीं किया जाएगा। अब जिस टॉवर में संक्रमित होगा उसी टॉवर को सील किया जाएगा। बता दें कि ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज (1) में कोरोना वायरस से संक्रमित दो मरीज मिलने के बाद पूरी सोसायटी को बंद करने पर काफी बवाल हुआ था। इसे देखते हुए गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नए निर्देश जारी किए हैं। 

अब किसी सोसायटी से कोरोना का केस मिलने पर सिर्फ उस टावर को सील किया जाएगा, जिसमें वह मरीज रहता था। एक मरीज मिलने पर पूरी सोसायटी को सील नहीं किया जाएगा। हालांकि एक से ज्यादा केस मिलने की स्थिति में 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन और 250 मीटर का बफर जोन बनाने का नियम पहले की तरह ही रहेगा। अगर किसी सोसायटी के दो टावर 500 मीटर के दायरे से बाहर हैं, तो उसे कंटेनमेंट जोन में नहीं शामिल किया जाएगा।

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Image Source : NOIDA
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