मुजफ्फरनगर. आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार आगामी त्योहारों मुहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। सिंह ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है जो छह अक्टूबर तक जारी रहेगा।
गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में गाना बजाने को लेकर बहस के बाद दो समुदायों के बीच पथराव होने से छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के मिमलाना गांव में हुई।पुलिस ने बताया कि यहां एक जन्मदिन पार्टी के दौरान डीजे संगीत बजा रहा था, जिसका कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और पथराव होने लगा। पुलिस ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की, दंगा और हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं के तहत 22 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फरार हैं।