मथुरा: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर अदालत में केस दर्ज कराया गया है। श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर जन्मभूमि को मुक्त कराने की गुहार लगाई है।
अदालत में दाखिल याचिका के जरिये 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है जिस पर मुगल काल में कब्ज़ा कर लिया गया था और शाही ईदगाह बना दी गई थी। इस याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।
यह मुकदमा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि, इस मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक रोड़े की तरह है। क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिये विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। अलबत्ता, मथुरा-काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था।