मथुरा के नंदबाबा मंदिर परिसर में धोखे से नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बरसाना थाने में फैसल खान ,मोहम्मद चांद समेत चार लोगों के खिलाफ धारा 153-A, 295,505 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर धोखे से मंदिर परिसर में नमाज अदा की। आरोप लगाया गया है कि इससे मंदिर की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है और हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है। मंदिर के सेवायतों की तरह से पुलिस में रविवार शाम को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 29 अक्तूबर को दोपहर साढ़े बारह बजे नंदबाबा मंदिर नंदगांव में फैसल खान व मोहम्मद चांद अपने साथियों आलोक रतन व नीलेश गुप्ता के साथ आए थे। फैसल दिल्ली की खोदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य हैं।
इन लोगों पर आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर में फैसल और चांद ने सेवायतों की बिना अनुमति व जानकारी के नमाज अदा की। इतना ही नहीं इन लोगों के साथियों ने नमाज की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनके इस कृत्य से हिंदू समाज में रोष है। सेवायतों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बरसाना के थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह ने बताया, ‘'नन्दभवन के सेवायतों ने यह जानकारी दी कि बृहस्पतिवार की दोपहर तीन युवक नन्द भवन पहुंचे थे जिनमें से एक ने अपना परिचय दिल्ली निवासी फैजल खान के रूप में दिया था । उसने सभी को बताया था कि वह भी प्रसिद्ध कवि रसखान के समान भगवान कृष्ण में अगाध श्रद्धा रखता है और उसी के वशीभूत होकर ब्रज चौरासी कोस की यात्रा कर रहा है। यात्रा में पड़ने वाले सभी धर्मस्थलों के दर्शन भी कर रहा है।’’
थाना प्रभारी ने बताया कि उसने नन्द भवन में नन्दलाला और नन्द बाबा के भी दर्शन किए, इसके बाद जब गोस्वामीजन ठाकुरजी को शयन कराकर मंदिर के पट बंद करने के लिए अंदर चले गए, तब उन लोगों ने नमाज़ पढ़कर फोटो लिए और सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिए, इससे पूर्व उसने धर्म चर्चा के बीच रामचरित मानस की चौपाईयां भी पढ़कर सुनाईं।
आजाद पाल सिंह ने बताया कि रविवार को मंदिर के सेवायतों की जानकारी में यह वाकया आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैलने लगा। इस पर मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैजल खान और मोहम्मद चांद तथा उन्हें अपने साथ मंदिर लाने वाले नीलेश व आलोक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी आजाद पाल सिंह के मुताबिक चारों व्यक्तियों के खिलाफ भादवि की धारा 153(ए), 295 तथा 505 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।