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अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन करा कर शादी करने का आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर जिले में पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले नवंबर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : December 31, 2020 20:23 IST
Man held for kidnapping, forcibly marrying minor
Image Source : PTI पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है।

गोरखपुर: गोरखपुर जिले में पुलिस ने एक लड़की के अपहरण के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले नवंबर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था। सूत्रों के अनुसार उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की थी। सूत्रों ने बताया कि मामले की तफ्तीश में पाया गया कि आरोपी युवक दूसरे समुदाय का है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने लड़की को बुधवार को सकुशल मुक्त करा लिया था। 

सूत्रों ने बताया कि मामले का आरोपी मंसूर (26) को भीटी रावत इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरोपी का कहना है कि आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि के हिसाब से वह लड़की बालिग है। वहीं, लड़की के पिता द्वारा पेश की गई हाईस्कूल की मार्कशीट के हिसाब से उसकी उम्र 17 साल है। सहजनवा थाने के निरीक्षक संतोष यादव ने बताया कि लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के अंकपत्र के हिसाब से उसकी उम्र 17 साल है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी युवक मंसूर के खिलाफ अपहरण और शादी के लिए दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ी तो इस मामले में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ बनाए गए नए कानून को भी लागू किया जाएगा।

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के तहत प्रदेश में एक महीने में अब तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 16 एफआईआर दर्ज की है, 86 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनमें से 54 को गिरफ्तार किया है।

31 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। नए कानून के प्रावधानों के तहत सबसे अधिक एटा में 26 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, इनमें से 14 के खिलाफ एक ही मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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