लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की अनुमति दे दी है। इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड वोदका, रम और बीयर की केन शॉपिंग मॉल्स में बेचने की अनुमति दे दी गई है। इन दुकानों के लिए सालाना 12 लाख रुपए की लाइसेंस फीस तय की गई है। ग्राहकों को इच्छानुसार सेल्फ से ब्रांड चुनने की अनुमति होगी। हालांकि, परिसर में पिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।