Friday, November 22, 2024
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Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा की रिमांड पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, जल्द आ सकता है फैसला

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। तकनीकी खामी की वजह से सुनवाई को एक बार रोकना पड़ा था, हालांकि, बाद में सुनवाई फिर से शुरू की गई और अब कोर्ट ने आशीष की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 11, 2021 15:47 IST
लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा की रिमांड पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, जल्द आ सकता है फैसला- India TV Hindi
Image Source : PTI लखीमपुर खीरी केस: आशीष मिश्रा की रिमांड पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया, जल्द आ सकता है फैसला

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड को लेकर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। तकनीकी खामी की वजह से सुनवाई को एक बार रोकना पड़ा था, हालांकि, बाद में सुनवाई फिर से शुरू की गई और अब कोर्ट ने आशीष की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा है। मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट जल्द ही मामले में फैसला सुना सकती है।

कोर्ट से SIT ने आशीष की रिमांड मांगी, जिसके विरोध में आशीष के वकील अवधेश सिंह ने SIT की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि 'आशीष मिश्रा से SIT पहले ही 12 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, तो अब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने के लिए रिमांड की जरूरत क्या है?' मिश्रा के वकील ने कहा कि 'आशीष जांच में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस रिमांड में भेजे जाने का कोई कारण नहीं है।'

वकील अवधेश सिंह ने कहा, 'अगर आपके (SIT) पास सवालों की और लिस्ट है तो दिखाइए, आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं। फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया।' आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि 'SIT बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए, वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है?'

आशीष के वकील सिह ने कहा, 'आपने हमें 40 सवालों की प्रश्नावली दी थी लेकिन आपने हजारों सवाल किए, अब पूछने के लिए क्या बाकी रह गया है?' उन्होंने कहा कि 'जांच टीम के बुलाने पर हमने सहयोग किया और पूछताछ के लिए पहुंचे। आशीष जेल में हैं, जांच टीम वहां भी पूछताछ कर सकती हैं। मामला बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल है, ऐसे में आशीष को बाहर भेजना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं होगा।'

वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील की ओर से कहा गया कि 'जांच टीम के पास आशीष से पूछने के लिए बहुत सवाल थे लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया।' आशीष के वकील ने कहा, 'सवालों में पूछा गया था कि वो घटना के वक्त कहां थे? थार गाड़ी में कौन मौजूद था? जैसे पुलिस के सभी 40 सवालों का जवाब आशीष ने दिया।'

आशीष के वकील ने कहा, 'आशीष मिश्रा के घटना के दिन के 2 बजे से 4 बजे तक दंगल के कार्यक्रम में शामिल रहने के सबूत के तौर पर जांच टीम को पैनड्राइव में क‌ई वीडियो और तकरीबन 150 फोटो सौंपे गए थे।'

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