Sunday, December 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद हटाने से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद हटाने से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसकी भूमि वापस जन्मस्थान न्यास को सौंपे जाने को लेकर की गई मांग से संबंधित अपील पर करीब दो घंटे बहस हुई थी। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 16, 2020 17:57 IST
Krishna Janmabhoomi Mathura court admits plea seeking removal of mosque । कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्ज
Image Source : INDIA TV Krishna Janmabhoomi Mathura court admits plea seeking removal of mosque । कृष्ण जन्मभूमि विवाद: मस्जिद हटाने से जुड़ी याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोर्ट कृष्ण जन्मभूमि के बराबर में मौजूद मस्जिद को हटाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक के लिए 'श्रीकृष्ण विराजमान' की तरफ से अपील की गई थी।

सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसकी भूमि वापस जन्मस्थान न्यास को सौंपे जाने को लेकर की गई मांग से संबंधित अपील पर करीब दो घंटे बहस हुई थी। इसके बाद जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने आगामी 16 अक्टूबर को अपील पर सुनवाई करने या नहीं करने का फैसला लेने का दिन तय किया है।

इसके बाद वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशकर जैन व विष्णु शंकर जैन ने जिला न्यायालय में अपील करने का फैसला लिया और सोमवार को जिला न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर की अदालत में अपील प्रस्तुत की। आपराधिक मामलों के जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘ जिला न्ययायाधीश से वादी पक्ष के अधिवक्तताओं हरीशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन ने उनके मुवक्किलों की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की।’’

तरकर ने बताया, ‘‘ उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायाधीश ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज की थी कि चूंकि हम लोग समझौते में पक्षकार नहीं है इसलिए उस पर कोई ऐतराज नहीं उठा सकते। दूसरे भक्त होने के कारण ही वाद दाखिल करने योग्य नहीं माना जा सकता, लेकिन उच्चतम न्यायाल द्वारा सुने गए तीन मामलों के उदाहरण हैं जिनमें भक्तों को भी भगवान की ओर से तत्संबंधी मामलों में वाद दायर करने का अधिकारी होने की बात कही गई है।’’ 

ये भी पढ़ें

Bihar Election News: जिसने दिखाया था जिन्ना के लिए 'प्यार', कांग्रेस ने उसे दिया टिकट

बिहार चुनाव: 12th और ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को नीतीश कुमार ने किया इतने रुपये देने का वादा

MNS की महाराष्ट्र में फिर गुंडागर्दी!

Diwali Special Trains: रेलवे चलाएगा 196 नई स्पेशल ट्रेन, इन तारीखों के बीच होगा संचालन

Video: बेखौफ बदमाशों ने बीच सड़क ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा, फिर थाने के बाहर फेंका

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement