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डॉ. कफील पर NSA लगाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना गैरकानूनी, तुरंत रिहा करने का आदेश

kafeel khan nsa: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध भाषण देने वाले गोरखपुर के डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 01, 2020 12:00 IST
Kafeel Khan- India TV Hindi
Image Source : PTI Kafeel Khan

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए के विरोध भाषण देने वाले गोरखपुर के डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाने का आदेश दिया है। आज हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए लगाए जाने को गैर कानूनी माना और कफील खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। बता दें कि डॉ. कफील पर एनएसए लगाने को चुनौती दी गई थी। डॉ कफील की मां नुजहत परवीन की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी।

फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी, 2020 को एनएसए की कार्रवाई गैरकानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉ. कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। 

https://twitter.com/ANINewsUP/status/1300666839769391104

दरअसल, डॉ कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। डीएम अलीगढ़ ने नफरत फैलाने के आरोप में डॉ. कफील पर एनएसए लगाया था। पिछले कई महीनों से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। डॉ. कफील खान की हिरासत को हाल में 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। 

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