लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों और विधानसभा परिसर में अब कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी से भी मिठाई का डिब्बा और उपहार नहीं ले पायेंगे। राज्य सरकार ने भेंट और उपहार सामग्री सचिवालय में ले जाने पर ही रोक लगा दी है।
इसके अलावा धूम्रपान और पान-गुटखा खाकर आने पर जुर्माने की वसूली और सचिवालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र लाने पर रोक के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
अपर मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन) महेश कुमार गुप्ता ने सोमवार को 'भाषा' को बताया कि कोई भी सरकारी सेवक किसी से भी मिठाई का डिब्बा, उपहार और भेंट आदि ग्रहण नहीं करेंगे। इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के लिए सचिवालय परिसर में किसी भी तरह की भी भेंट या उपहार आदि लेकर प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
गुप्ता ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को अन्य सरकारी कार्यालयों में इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इस आदेश के बारे में सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को भी सूचित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सचिवालय में तंबाकू, पान मसाला और तंबाकू से बने पदार्थों के सेवन और धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। किसी व्यक्ति को धूम्रपान करते हुए या तंबाकू, पान-मसाला और तंबाकू से बने अन्य पदार्थों का प्रयोग करते हुए या पीक थूकते हुए पाया जाये तो सफाई सहयोग शुल्क के रूप में 500 रुपये वसूल किया जाए। यदि कोई बाहरी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाए तो उससे 500 रुपये वसूल करने के अलावा उसका सचिवालय प्रवेश पत्र भी निरस्त कर दिया जाए। सचिवालय पसिर में किसी भी बाहरी व्यक्ति के शस्त्र लेकर आने पर प्रतिबंध की व्यवस्था पहले से है।