दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अब मास्क न पहनने और लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस द्वारा आपका चालान हो सकता है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने अब कोरोना लॉकडाउन के दौरान नियमों में सख्ती लाने के लिए ये नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत अब मास्क न पहनने और लॉकडाउन का उलंघन करने पर पुलिस चालान काटेगी। नए नियम के तहत 100 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यूपी कोविड19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2020 के तहत अब जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है।
नए नियम के तहत बिना मास्क लगाए या बिना चेहरा ढके घर से निकलने पर पुलिस धारा 15(3 ) के तहत 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी। लॉकडाउन का उलंघन करने पर धारा 15(4) के तहत 100 से 1000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। वहीं दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने पर धारा 15(5) के तहत पुलिस 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है।
यूपी में अब तक 8 हजार से ज्यादा पर लगाया जुर्माना
कोरोना वायरस से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग और फेसमास्क बड़े हथियार हैं। सरकार लगातार लोगों को इसबारे में जागरुक कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और फेसमास्क पहनें इसके लिए अब यूपी की योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार ने ऐसे 8 हजार से ज्यादा लोगों पर योगी सरकार ने फाइन लगाया है, जो बिना फेसमास्क लगाए सड़कों पर मिले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब प्रदेश में पुलिस मास्क न लगाने वालों से जुर्माना तो वसूलेगी ही साथ मे दो मास्क भी फ्री देगी। उन्होंने इस दौरान बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 23 लाख से अधिक कामगारों/श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लौटने वाले इन सभी कामगारों/श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक माइग्रेशन कमीशन का गठन किया जाएगा।