गाजियाबाद: गाजियाबाद के डीएम ने घरों में काम करने के लिए मेड, ड्राइवर, हॉकर, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन को इजाजत दे दी है। इस संबंध में डीएम की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि मकान मालिक और सेवा देने वाले आपसी सामंजस्य के आधार पर सेवाएं ले सकते है। सेवा लेने वाले लोग उनके स्वास्थ और कोरोना संक्रमण की सावधानियां बरतेंगे। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि आरडब्ल्यूए केवल परामर्शदाता और सतर्क दृष्टि रखने की भूमिका निभा सकेगा। वहीं इस आदेश के क्रियान्यवयन के लिए एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।