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कोरोना की बढ़ी रफ्तार, गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू

कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दिया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: March 18, 2021 10:11 IST
कोरोना की बढ़ी रफ्तार, रोकथाम के लिए गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू- India TV Hindi
Image Source : PTI कोरोना की बढ़ी रफ्तार, रोकथाम के लिए गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू

गाजियाबाद / नोएडा: कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दिया है। गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया गया है। बुधवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। पांडेय ने कहा कि होली पर भी प्रतिबंध जारी रहेंगे। 

वहीं नोएडा में 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान क्षेत्र में अनधिकृत विरोध प्रदर्शन, एक जगह लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। कोरोना महामारी के बीच होली, शब-ए-बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे आगामी त्यौहारों को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून और व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि इन असवरों पर ृ असामाजिक तत्वों द्वारा कानून और व्यवस्था को बाधित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसअवधि के दौरान, लोगों को आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आदेश में कहा गया है कि किसी को भी सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड या आग्नेयास्त्रों के साथ घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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