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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी के सभी पूर्व CM को खाली करना होगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अखिलेश यादव सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है...

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : May 07, 2018 11:26 IST
supreme court
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगले पर बड़ा फैसला सुनाया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली अखिलेश यादव सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को सरकारी बंगले मिले हुए थे। इन सभी को बंगले खाली करने होंगे और ये सभी बंगले लखनऊ में हैं।

बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था लेकिन तब अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले की सुविधा दिलाई थी।

यूपी सरकार के इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को खारिज कर दिया है और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने को कहा है।

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