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उत्तर प्रदेश: लव जिहाद कानून बनने के बाद बरेली में दर्ज हुआ पहला केस

शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। 

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: November 29, 2020 12:36 IST

बरेली. उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। लव जिहाद पर योगी सरकार के कानून लाए जाने के बाद पहला केस बरेली में दर्ज किया गया है। बरेली के देवरनियां गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि गांव का ही रहने वाला दूसरे संप्रदाय का एक लड़का उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

शिकायतकर्ता ने बताया कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान-पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। पुलिस ने टीकाराम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने तथा उनके परिवार ने कई बार उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था लेकिन वह मानने को राजी नहीं है।

उन्होंने बताया कि उवैस लगातार उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद उन्होंने देवरनियां थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने अध्यादेशित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5, 2020 तथा आईपीसी की धारा 504/506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

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