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Coronavirus: Festive Season के लिए योगी सरकार ने जारी की guidelines, इन बातों का रखना होगा खास ख्याल

कोरोना महामारी कहीं त्योहारों में खलल न डाल दे इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने फेस्टिव सीजन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस के त्योहार है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: October 11, 2020 23:54 IST
Festive Season guidelines issued by uttar pradesh government । Coronavirus: Festive Season के लिए यो- India TV Hindi
Image Source : PTI Festive Season guidelines issued by uttar pradesh government । Coronavirus: Festive Season के लिए योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इन बातों का रखना होगा खास ख्याल

लखनऊ. पूरा देश कोरोना महामारी के कहर से जूझ रहा है। आने वाला सीजन त्योहारों का है, त्योहार मनाने के लिए लोग मार्केट में खरीदारी करने के लिए तो निकलेंगे है ही, कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। कोरोना महामारी कहीं त्योहारों में खलल न डाल दे इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने फेस्टिव सीजन के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और क्रिसमस के त्योहार है। इन्हीं को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है।

कार्यक्रम स्थल के संबंध में गाइडलाइन

  1. आयोजन स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाईजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
  2. कार्यक्रम स्थल पर आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग और एक से अधिक रास्त होने चाहिए।
  3. कार्यक्रम स्थल पर स्टॉफ और दर्शकों के लिए फेस मास्क जरूरी।
  4. कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी पीने के लिए डिस्पोजल कप का प्रयोग किया जाना चाहिए।
  5. सामूहिक खान-पान, लंगर, भोजन वितरण के लिए डिस्पोजल का उपयोग होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए।

रैली, जूलूस/मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के संबंध में

  1. मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए और मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें।
  2. चौराहों और सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जाए। आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करें।
  3. मूर्तियों के विर्सजन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। मूर्ति विसर्जन में कम से कम लोग शामिल हों।
  4. रैली, विसर्जन आदि के समय भीड़ ने हो, सभी का मास्क लगाना जरूरी।

कार्यक्रम आयोजन के विषय में

  1. कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं। कंटेनमेंट जोन के किसी भी व्यक्ति को किसी भी आयोजन में भाग लेने या दर्शक के तौर पर जाने की भी अनुमति नहीं।
  2. सरकार की गाइडलाइंस के पालन हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन, मैनपावर की पर्याप्त व्यवास्था की जाए।
  3. Contactless Payment की व्यवस्था की जाए और कार्यक्रम स्थलों पर Do's & Don'ts का निर्देश प्रदर्शित किया जाए।
  4. कोरोना से बचने के उपाय से जुड़े पोस्टर बैनर लगाए जाएं।

इन बातों का भी रखना होगा ख्याल

  1. 65 साल से ऊपर के लोग, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह। ये बात कार्यक्रम आयोजक और प्रबंधकों व उनके कर्मचारियों पर भी लागू।
  2. खांसते, छींकते समय मुंह  और नाक पर टिशू पेपर, रुमाल या कोहनी का प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध।

कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमित पाए जाने पर

  1. अगर कार्यक्रम स्थल पर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत isolation रूम में ले जाया जाए। आयोजन स्थल पर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था भी की जाए।
  2. Isolation के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी।
  3. संदिग्ध, बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जाएगी।
  4. जहां पर पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जाए।

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