Tuesday, December 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. उत्तर प्रदेश
  4. उत्तर प्रदेश: दहेज की खातिर हत्या के दोषी इंजीनियर को 10 साल की कैद, 25 साल पुराना था केस

उत्तर प्रदेश: दहेज की खातिर हत्या के दोषी इंजीनियर को 10 साल की कैद, 25 साल पुराना था केस

ललितपुर जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर हत्या के 25 साल पुराने एक मामले में दोषी पाए गए कनिष्ठ अभियंता (जेई) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

Written by: Bhasha
Published : November 01, 2020 13:52 IST
उत्तर प्रदेश: दहेज की खातिर हत्या के दोषी इंजीनियर को 10 साल की कैद, 25 साल पुराना था केस
Image Source : FILE PHOTO उत्तर प्रदेश: दहेज की खातिर हत्या के दोषी इंजीनियर को 10 साल की कैद, 25 साल पुराना था केस

ललितपुर (उत्तर प्रदेश): ललितपुर जिले की एक अदालत ने दहेज की खातिर हत्या के 25 साल पुराने एक मामले में दोषी पाए गए कनिष्ठ अभियंता (जेई) को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ललितपुर जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता बृजेन्द्र सिंह यादव ने रविवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनुज कुमार तिवारी की अदालत ने 25 साल पुराने दहेज की खातिर हत्या के मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद लघु सिंचाई विभाग के जेई महेंद्र कुमार दुबे को शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि दुबे की पत्नी सरिता की 19 अक्टूबर 1995 को यहां किराए के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने से मौत हो गयी थी। सरिता के पिता नवलकिशोर नगाइच ने अपनी बेटी के पति दुबे, देवर पप्पू और ससुर के खिलाफ 50 हजार रुपये दहेज न देने पर आग से जलाकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यादव ने बताया कि इस मामले में सरिता के देवर पप्पू और ससुर को पुलिस ने अपनी जांच के बाद आरोप मुक्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि अदालत ने कनिष्ठ अभियंता को बुधवार को दहेज हत्या का दोषी ठहराया था और सजा शनिवार को सुनाई गई ।

Latest Uttar Pradesh News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Uttar Pradesh News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement