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गुजरात: आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम 5 साल के लिए बढ़ाया गया

 मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Chief Minister Vijay Rupani ) ने स्थानीय भाजपा विधायक अरविंद राणा, पूर्णेश मोदी और संगीता पाटिल सहित स्थानीय सामाजिक संगठनों और नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

Written by: Bhasha
Published : July 28, 2021 8:20 IST
Disturbed Areas Act extended in Athwa Salabatpura Chowk Bazar Mahidharpura Saiyadpura Lalgate Limbay
Image Source : HTTPS://TWITTER.COM/AHMEDABADPOLICE गुजरात: आठ थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम 5 साल के लिए बढ़ाया गया

अहमदाबाद. गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने मंगलवार को कहा कि सूरत (Surat) के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों (Communally Sensitive Areas) पर संपत्तियों की मजबूरनवश होने वाली बिक्री को रोकने के उद्देश्य से (preventing distress sale of properties) अशांत क्षेत्र अधिनियम (Disturbed Areas Act) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Chief Minister Vijay Rupani ) ने स्थानीय भाजपा विधायक अरविंद राणा, पूर्णेश मोदी और संगीता पाटिल सहित स्थानीय सामाजिक संगठनों और नेताओं के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया।

गुजरात सरकार की तरफ से बताया गया कि अठवा (Athwa), सलबतपुरा (Salabatpura), चौक बाजार (Chowk Bazar), महिधरपुरा (Mahidharpura), सैयदपुरा (Saiyadpura), लालगेट (Lalgate), लिंबायत (Limbayat) और रांदेर (Rander) थाना क्षेत्र में लागू कानून की अवधि 31 जुलाई को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रेस नोट में बताया गया कि बल के इस्तेमाल से दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिनियम अहमदाबाद (Ahmedabad), वडोदरा (Vadodara), सूरत (Surat), खंभात (Khambhat), भरूच (Bharuch), कपडवंज (Kapadvanj), आणंद (Anand) और गोधरा (Godhra) के कुछ हिस्सों में लागू है।

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