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गोवध निवारण कानून में संशोधन का प्रस्ताव यूपी कैबिनेट में मंजूर, अध्यादेश लाने का फैसला

यूपी कैबिनेट ने गोवध निवारण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा हो सकती है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : June 09, 2020 21:59 IST
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Image Source : PTI Representational Image

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवध निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से 1955 के इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यूपी के अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि गोवध निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1955 के इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य विधानमंडल का सत्र ना होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 लाने का फैसला लिया गया।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया। अवस्थी ने बताया कि इस अध्यादेश को लाने तथा उसके स्थान पर विधानमंडल में विधेयक पेश कर पुन: पारित कराये जाने का फैसला भी कैबिनेट ने किया।

उन्होंने बताया कि राज्य विधानमंडल का सत्र ना होने तथा शीघ्र कार्रवाई किये जाने के मद्देनजर अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। अवस्थी ने बताया कि अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून, 1955 को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा एवं गोकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतया रोकना है।

With input from Bhasha

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