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Complete Lockdown in Uttar Pradesh: यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, जानिए योगी सरकार ने क्या कहा

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 जिलों (लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर) में लॉकडाउन लगाने के आदेश के बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन (complete lockdown in uttar pradesh) को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

Reported by: Ruchi Kumar
Updated on: April 19, 2021 23:43 IST
यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, जानिए योगी सरकार ने क्या कहा- India TV Hindi
Image Source : PTI FILE PHOTO यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, जानिए योगी सरकार ने क्या कहा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 जिलों (लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर) में लॉकडाउन लगाने के आदेश के बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन (complete lockdown in uttar pradesh) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को लेकर यूपी सरकार के प्रवक्ता ने स्थिति साफ कर दी है।

सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने अवगत कराया है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों मे सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।

एडिशनल चीफ सेक्रटरी, सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि यूपी सरकार 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन सख्त प्रतिबंध लगाएगी। यूपी सरकार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर एक जवाब भेज रही है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अधिक कोरोना प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने को भी कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और वाराणसी में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया है। यूपी में कोरोना को लेकर कायम स्वत: जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया गया है। 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी। 

रेमडेसिविर दवा की कालाबाजरी करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट

उत्तर प्रदेश सीएम कार्यालय के मुताबिक, रेमडेसिविर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी बड़ा अपराध है। इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाए। रेमडेसिविर सहित किसी भी प्रकार की दवाओं की कमी नहीं है। सभी जिलों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों से संपर्क करें। प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर हर सप्ताह 3-3 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित हो गई है, आवश्यकतानुसार और मांग प्रेषित करें। इसमें देरी न हो। 

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